Yogi Sarkar news
हिट एंड रन कानून के बाद, योगी सरकार ने लिया कड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए योगी सरकार ने सख़्त कदम उठाए है । इसके तहत अब 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग छात्र – छात्राओं को वाहन चलाने से प्रतिबंध किया गया है । दरअसल, बहुत बड़ी संख्या में स्कूल में विद्यार्थी स्कूटी या बाइक लेकर आते थे । जिससे वो लापरवाह से चलाते थे, ऐसे में उनके और राह चलते लोगो की जान का जोख़िम हमेशा बना रहता था ।
मां – बाप को होगी जेल
इस आदेश के बाद यदि कोई नाबालिग विद्यार्थी वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसके मां – बाप को 3 साल तक की जेल और 25 हज़ार रुपए भरने पड़ सकते है ।
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सभी विद्यालय को दिए निर्देश
उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त ने, इस आदेश के सिलसिले में सभी जिले के आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया । इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय के निरीक्षक को पत्र लिख कर आदेश दिया है, की कोई भी विद्यार्थी स्कूल में वाहन लेकर न आए ।
नाबालिग बच्चों से वाहन चलाने पर रोक
उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि, सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले अधिकतर 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग होते हैं। ऐसे में इस अनहोनी को रोकने के लिए योगी सरकार ने अब अभिभावकों को भी दंडित करने का प्रावधान किया है । इसके तहत अब वाहन स्वामी को 3 साल तक की सजा और 25 हज़ार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। साथ ही वाहन के रजिस्ट्रेशन को एक साल तक के लिए निरस्त करने का आदेश किया है ।
25 साल के बाद ही बनेगा लाइसेंस
जो नाबालिग इस अपराध में पाए जाते है । उन किशोरो का लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद ही बन पाएगा । परिवहन विभाग के मुताबिक हाई स्कूल और इंटर कालेज के बच्चे बड़ी संख्या में बाइक और स्कूटी से स्कूल आते है । ऐसे में दूसरे लोगो के भी चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है।
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