पाए हर महीने 1300 रुपए -हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना (himachal pradesh pension scheme)

पाए हर महीने 1300 रुपए -हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना (himachal pradesh pension scheme)
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Himachal Pradesh Pension Scheme हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना –

हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना – क्या है

हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिको के लिए एक पेंशन योजना शुरू की गयी है। इस पेंशन योजना का नाम है, “हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना”। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धा लोगो के मासिक पेंशन देगी। यह पेंशन 60 वर्ष से लेकर 69 वर्ष के लोगो के 750 रुपए प्रति महा और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो के लिए 1300 रुपए प्रति महा के हिसाब से देगी। पेंशन की राशि सीधा लाभार्थी बैंक खाते में मासिक या तिमाही आएगी। जिसको लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार बैंक से निकाल सकता है।

हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना – पात्रता

हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने लिए लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लाभार्थी हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसके पूरे परिवार की वार्षिक इनकम 3,50,000/- रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी को किसी अन्य प्रकार का इनकम सोर्स नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी किसी अन्य प्रकार की पेंशन का लाभ नहीं ले रहा हो।

आवश्यक दस्तावेज

हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको निचे दिए गए दस्तावेज की ज़रुरत होगी।

  • आधार कार्ड
  • पेन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मूल निवास पत्र
  • बैंक पास बुक या कैंसिल चेक
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज का फोटो
  • लाइफ सर्टिफिकेट

आवेदन कैसे करे

अभी फिलहाल हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है। आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल कर समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा। फॉर्म में आपको नीचे दी गयी जानकारी भरनी होगी।

  • आवेदक का नाम –
  • जन्म तिथि आपके दस्तावेज के अनुसार
  • आधार कार्ड संख्या
  • निवास का पता
  • बैंक खाते का विवरण
  • परिवार के सदस्यों का विवरण
  • व्यवसाय का विवरण (यदि आप करते हो)

फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करे

आप नीचे दिए गए लिंक से फर्म डाउनलोड करके एवं उसका प्रिंट निकल कर समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते है।
Form Download – Himachal-Pradesh-Vradha Pension Yojna

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